Bihar Krishi input ( फसल छति – बाढ़ राहत योजना ) Anudan Online 2024

ihar Krishi input ( फसल छति – बाढ़ राहत योजना ) Anudan Online 2024

वर्ष 2021 में बिहार में अत्यधिक वर्षा और ओलावृष्टि के कारण 30 जिलों में फसलों को गंभीर नुकसान हुआ है, जिसमें 17 जिले ऐसे भी हैं जहाँ अत्यधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल नहीं लगाई जा सकी, जिससे किसानों की जमीन परती रह गई। इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए, बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा बिहार कृषि इनपुट बाढ़ राहत योजना 2021 के अंतर्गत इन 30 जिलों के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया से पहले इस पोस्ट और आधिकारिक नोटिस को अवश्य पढ़ें।

biharrojgar.org

Apply Online Start05/11/2021
Online Last date20/11/2021
Details
लाभार्थीबिहार के किसान
अनुदान राशि1000रू० से 18000 रु०
फसलखरीफ
आवेदन प्रक्रियाOnline Apply
आवेदक बिहार का पंजीकृत किसान निवासी होना चाहिए स्वयं भू-धारी ” होने की स्थिति मे भूमि के दस्तावेज़ के लिए (एलपीसी/जमीन रसीद/वंशावली/जमाबंदी/विक्रय-पत्र),“वास्तविक खेतिहर” के स्थिति में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र तथावास्तविक खेतिहर + स्वयं भू-धारी” के स्थिति में भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है=> स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें <=कृषि विभाग के विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य हैयोजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में हीं अंतरित की जाएगीआवेदक कृपया आधार से लिंक बैंक खाता की प्रविष्टि करें |किसान रजिस्ट्रेशन नंबरमोबाइल नंबरपासपोर्ट साइज फोटो

https://biharrojgar.org/स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें Click Here

र्ष 2021 के खरीफ मौसम में बाढ़  / अतिवृष्टि के कारन प्रतिवेदित 30 जिलों के 265 प्रखंडों के 3229 पंचायतों में छतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ बिहार के किशानो के कहते में (DBT) डायरेक्ट खाते में दिया जायेगा| 30 जिलों के 265 प्रभावित प्रखंडों के 3229 पंचायतों में फसल छाती एवं 17 जिले के 149 प्रखंडों के 2131 पंचायतों में परती भूमि से छति प्रतिवेदित है |  प्रभावित पंचायतों के किसान जिनकी फसल नुकसान हुई है वो किशन अपना 13  किसान पंजीकरण नंबर डाल  कर ऑनलाइन  कर बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं |
भूमि प्रकारअनुदान राशि
असिंचित भूमि 6800 रु०
सिंचित भूमि13500 रु०
शास्वत फसल18000 रु०
परती भूमि6800 रु०
महत्वपूर्ण जानकारी
(1 )- यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही दिया जायेगा| छोटे किसानो को इस योजना में कम से कम 1000 रूपये जरूर मिलेगा |(2)- बिहार  कृषि इनपुट अनुदान का लाभ रैयत किसान और गैर रैयत किसान दोनों को मिलेगा |

Frequently Asked Questions(FAQs)

प्रश्न 1: बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021 में कौन आवेदन कर सकता है?

  • उत्तर: इस योजना में वे किसान आवेदन कर सकते हैं जिनकी भूमि 2021 के खरीफ मौसम में बाढ़ या अत्यधिक वर्षा के कारण प्रभावित हुई है। आवेदक का बिहार राज्य का पंजीकृत किसान होना आवश्यक है, और उसके पास भूमि के दस्तावेज जैसे एलपीसी, जमीन रसीद, जमाबंदी, विक्रय-पत्र, या स्व-घोषणा प्रमाण पत्र होना चाहिए।

प्रश्न 2: इस योजना में अधिकतम अनुदान राशि कितनी है?

  • उत्तर: योजना के तहत असिंचित भूमि के लिए ₹6800, सिंचित भूमि के लिए ₹13500, शास्वत फसलों के लिए ₹18000 और परती भूमि के लिए ₹6800 अनुदान मिलेगा। प्रत्येक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए ही अनुदान दिया जाएगा।

प्रश्न 3: कृषि इनपुट अनुदान का लाभ किन किसानों को मिलेगा?

  • उत्तर: यह अनुदान रैयत किसान (जिनके पास स्वयं की जमीन है) और गैर रैयत किसान (जिनके पास जमीन नहीं है पर खेती करते हैं) दोनों को मिलेगा। इस योजना के तहत छोटे किसानों को न्यूनतम ₹1000 का अनुदान भी सुनिश्चित किया गया है।

प्रश्न 4: बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

  • उत्तर: आवेदन के लिए आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता, भूमि के दस्तावेज (जमीन रसीद, एलपीसी, या विक्रय-पत्र), स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, किसान पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य हैं।

प्रश्न 5: इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

  • उत्तर: आवेदन के लिए किसान को बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के लिए पहले किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी, फिर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सबमिट करना होगा। आवेदन के सफल सबमिशन के बाद, अनुदान राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसान के खाते में भेजी जाएगी।

निष्कर्ष:

बिहार कृषि इनपुट बाढ़ राहत योजना 2021 उन किसानों के लिए लाभकारी है जिनकी फसलें 2021 में बाढ़ या अत्यधिक बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रभावित किसानों को अनुदान देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आवेदन से पहले आवश्यक दस्तावेज़ तैयार कर लें और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिस अवश्य पढ़ें।

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