बिहार सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार के वास्तविक किसानों को डीजल अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, बिहार के किसानों को 75 रुपये प्रति लीटर डीजल अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।
बिहार डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024,
Bihar Diesel Anudan Yojna Online,
Bihar Sarkari Yojna 2024,
BiharRojgar.org
Diesel Anudan Online Date 2024 |
- Apply Online Start : 26/07/2024
- Online Last Date : 30/10/2024
डीजल अनुदान योजना में आवेदन कौन कर सकते हैं ? |
- वे किसान जो खुद की भूमि पर खेती करते है |
- वे किसान जो बटाई या पट्टे पर खेती करते हैं |
- वे किसान जो अपने भूमि+बटाई या पट्टा लेकर भी खेती करते हैं |
कितनी अनुदान राशि मिलेगी ? |
- डीजल पम्पसेट से सिंचाई हेतु 75 रू० प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।
- एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रूपये की दर से अनुदान दिया जायेगा ।
- धान का बीचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रूपये प्रति एकड़ दिया जायेगा ।
- खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रूपये प्रति एकड़ दिया जायेगा ।
- प्रति किसान अधिकतम 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा । यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जायेगा ।
- डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों (रैयत / गैर रैयत) को देय है ।
- रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है ।
- वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर- रैयत), उन्हें प्रमाणित / सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य / वार्ड पार्षद/ मुखिया / सरपंच / पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जायेगी ।
- अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरान्त डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर ) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित हो, मान्य होगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम दस अंक अंकित नहीं किया जाता हो तो किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिश्रव पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे ।
- डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है।
- डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर हीं किसान आवेदन करें ।
- दिनांक 30.10.2023 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही यह मान्य होगा ।
- इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा ।
कौन कौन से दस्तावेज लगेगा ( Documents) |
- किसान पंजीकरण संख्या (किसान रजिस्ट्रेशन नंबर)
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- मोबाइल नंबर
- डीजल खरीदने का रशीद जिसपर किसान रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर दस्तखत या अंगूठा का निशान लगाकर अपलोड करना है |
Diesel Anudan Yojna 2024 Online Link | |
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Frequently Asked Questions(FAQs)
1. इस योजना के तहत डीजल अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए किसान को बिहार सरकार के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन में किसान का पंजीकरण संख्या, आधार कार्ड की कॉपी और डीजल खरीदने की रसीद अपलोड करनी होगी।
2. डीजल अनुदान का लाभ किसे मिलेगा?
यह योजना केवल उन किसानों को मिल रही है जो खुद की भूमि पर खेती करते हैं, बटाई या पट्टे पर खेती करते हैं या दोनों मिलाकर खेती करते हैं। आवेदन करते समय, रैयत किसानों को लगान रसीद और गैर-रैयत किसानों को पंचायत स्तर पर सत्यापन आवश्यक है।
3. एक किसान को अधिकतम कितने एकड़ के लिए अनुदान मिलेगा?
एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। इससे अधिक क्षेत्र के लिए अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह अनुदान केवल खरीफ फसलों के लिए लागू है, जिसमें सिंचाई के लिए डीजल की आवश्यकता होती है।
4. कितनी राशि का डीजल अनुदान मिलेगा?
डीजल पम्पसेट से सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के हिसाब से प्रति एकड़ 750 रुपये का अनुदान मिलेगा। धान और जूट के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1500 रुपये, और अन्य खरीफ फसलों के लिए तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा।
5. डीजल की खरीद के लिए क्या प्रमाणपत्र आवश्यक है?
डीजल की खरीद के बाद, किसानों को पेट्रोल पंप से एक डिजिटल पावती रसीद प्राप्त करनी होगी, जिसमें किसान के 13 अंकों के पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक अंकित हों। यदि यह अंक नहीं अंकित होते, तो किसान को स्वयं इसे अंकित करना होगा और हस्ताक्षर करके अपलोड करना होगा। इसके अलावा, रसीद पर किसान का पूर्ण दस्तखत या अंगूठा का निशान होना आवश्यक है।
Conclusion:
बिहार डीजल अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो सूखा प्रभावित किसानों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को सिंचाई हेतु डीजल खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी फसलों की उचित देखभाल कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया सरल है, लेकिन किसानों को सही दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा ताकि वे योजना का पूरा लाभ उठा सकें।