Bihar Bhumi Survey : बिहार जमीन सर्वे का फॉर्म कैसे भरें? 2024

Bihar Bhumi Survey : बिहार जमीन सर्वे का फॉर्म कैसे भरें? 2024

बिहार भूमि सर्वे के लिए आवेदन कैसे करें : पूरी जानकारी

बिहार में जमीन सर्वे का फॉर्म भरना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह आपको अपनी जमीन के रिकॉर्ड को सही और अपडेट रखने में मदद करता है। हालांकि, प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन इस गाइड के साथ, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं।

बिहार जमीन सर्वे का फॉर्म कैसे भरें?

कौन से फॉर्म भरने होते हैं?

आमतौर पर, बिहार में जमीन सर्वे के लिए दो मुख्य फॉर्म भरने होते हैं:

  • प्रपत्र 1: यह फॉर्म आपकी जमीन की बुनियादी जानकारी जैसे कि खसरा नंबर, रकबा, गांव का नाम आदि भरने के लिए होता है।
  • प्रपत्र 2: इस फॉर्म में आपको अपनी जमीन के स्वामित्व के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होती है। इसमें आपके परिवार के सदस्यों के नाम, उनके संबंध, और जमीन के हस्तांतरण के बारे में जानकारी शामिल होती है।

फॉर्म भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें:

  • सटीक जानकारी: सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से भरें। कोई भी गलती आपके आवेदन को खारिज होने का कारण बन सकती है।
  • दस्तावेज: फॉर्म के साथ आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का पुराना रिकॉर्ड आदि।
  • कानूनगो कार्यालय: फॉर्म भरने के बाद आपको इसे अपने क्षेत्र के कानूनगो कार्यालय में जमा करना होगा।
  • सहायता: यदि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, तो आप कानूनगो कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों से मदद ले सकते हैं।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड: आपका आधार कार्ड आपकी पहचान का प्रमाण होगा।
  • जमाबंदी: जमाबंदी आपके भूमि स्वामित्व का प्रमाण है।
  • खाता खतौनी: खाता खतौनी में आपके भूमि के विवरण जैसे कि खसरा नंबर, रकबा आदि दिए होते हैं।
  • पहचान का अन्य कोई दस्तावेज: यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अन्य पहचान के दस्तावेज जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि का उपयोग कर सकते हैं।
  • निवास प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज यह साबित करता है कि आप बिहार के निवासी हैं।

आवेदन करने की प्रक्रिया Online and Offline

  1. ऑनलाइन आवेदन:
    • सबसे पहले आपको बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
    • वेबसाइट पर आपको भूमि सर्वे के लिए आवेदन का विकल्प मिलेगा।
    • इस विकल्प पर क्लिक करके आपको एक आवेदन फॉर्म खोलना होगा।
    • इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि की जानकारी और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
    • सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
    • अंत में आपको आवेदन को सबमिट कर देना होगा।
  2. ऑफलाइन आवेदन:
    • आप अपने नजदीकी राजस्व कार्यालय में जाकर या जहाँ पर भी आपके प्रखंड में कैंप लगा होगा वहां आवेदन कर सकते हैं।
    • कार्यालय में आपको एक आवेदन फॉर्म प्रपत्र -2 दिया जाएगा जिसे आपको भरकर जमा करना होगा।
    • साथ ही आपको आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और एक फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी।

आवेदन के बाद क्या होगा?

  • आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
  • यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपके भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा।
  • सर्वेक्षण के बाद आपको एक रिपोर्ट दी जाएगी जिसमें आपके भूमि के विवरण दिए होंगे।

महत्वपूर्ण बातें

  • आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी अपने साथ रखें।
  • आवेदन करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसे संभाल कर रखें।
  • यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप अपने नजदीकी राजस्व कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

नोट: बिहार भूमि सर्वे के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले आपको संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए आप निम्नलिखित वेबसाइट पर जा सकते हैं:

बिहार भूमि सर्वे ऑनलाइन लिंक

बिहार भूमि सर्वे आवेदन पत्र डाउनलोड लिंक

प्रपत्रआवेदन डाउनलोड लिंक
प्रपत्र-1उद्घोषणा का प्रपत्र
प्रपत्र-2रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व-घोषणा हेतु प्रपत्र
प्रपत्र-3स्व-घोषणा के विरूद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र
प्रपत्र-3.1वंशावली
प्रपत्र-3(1.1)वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल
प्रपत्र-3.2याद्दाश्त पंजी
प्रपत्र-4गैर-सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र
प्रपत्र-5खतियानी विवरणी
प्रपत्र-6खेसरा पंजी का प्रपत्र
प्रपत्र-7खानापुरी पर्चा का प्रपत्र
प्रपत्र-8दावों/आक्षेपों का प्रपत्र
प्रपत्र-9दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र
प्रपत्र-10दावा/आक्षेप पंजी का प्रपत्र
प्रपत्र-11सूचना का प्रपत्र
प्रपत्र-12प्रारूप खानापुरी अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र
प्रपत्र-13BiharRojgar.org
प्रपत्र-14दावों/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र
प्रपत्र-15अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों/आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र
प्रपत्र-16दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र
प्रपत्र-17अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों/आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र
प्रपत्र-18नया तेरीज नया अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र
प्रपत्र-18.1लगान बन्दोबस्ती दर तालिका
प्रपत्र-19नये खेसरा पंजी का प्रपत्र
प्रपत्र-20अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र
प्रपत्र-21अधिकार-अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान/प्रकाशन के उपरान्त दावा/आक्षेप दायर करने हेतु प्रपत्र
प्रपत्र-22अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों/आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र

वंशावली नहीं है तो नो टेंशन, ये वाला फॉर्म भरिये और हो जाएगा आपके जमीन का सर्वे

बिहार में चल रहे जमीन सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विशेष सर्वेक्षण के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हालांकि, कई लोगों को आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने और फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए गांव-गांव शिविर लगाए जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं और आपको फॉर्म 2 और 3 भरने पड़ेंगे।

क्या है प्रपत्र 2 और 3?

सबसे पहले यह जान लें कि जमीन सर्वे में प्रपत्र 2 और 3 क्या हैं। ये दोनों ही स्व-घोषणा पत्र हैं। प्रपत्र 2 में आपकी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी जैसे खाता, खेसरा, रकबा आदि भरनी होती है। वहीं, प्रपत्र 3 में वंशावली की जानकारी देनी होती है।

प्रपत्र 2 ( जिसे स्व-घोषणा पत्र भी कहा जाता है ) में सरकार द्वारा मांगी गई कई जानकारियां भरनी होती हैं। सबसे पहले आपको रैयत का नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको अपनी जमीन के प्रकार के बारे में बताना होगा। अगर आपके पास जमाबंदी नहीं है तो चिंता न करें, उस कॉलम को खाली छोड़ दें। अगर कोई अन्य जानकारी आपसे मांगी गई है और आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आप उसे भी खाली छोड़ सकते हैं। हालांकि, आपको यह जरूर बताना होगा कि आपकी जमीन पर आपके दावे का अधिकार कैसे है। यानी, क्या यह संपत्ति आपको दान में मिली है, विरासत में मिली है, आपने इसे खरीदा है (केवाला) या बंदोबस्ती में मिली है।

प्रपत्र 3 में वंशावली की देनी है जानकारी

वहीं, प्रपत्र 3 में जमीन मालिक या आवेदक को अपनी वंशावली के बारे में जानकारी देनी होती है। इसका मतलब है कि जो लोग खातियान धारक हैं या उनके उत्तराधिकारी हैं और अपने नाम पर खाता खुलवाना चाहते हैं, उन्हें इस फॉर्म में अपनी वंशावली के बारे में जानकारी देनी होगी। सभी उत्तराधिकारियों के नाम की सही जानकारी भरें। यह भी एक तरह का स्व-घोषणा पत्र है, इसलिए आपको इसके लिए पंचायत या किसी सरकारी दफ्तर में जाकर वंशावली बनवाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कि अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप नजदीकी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के शिविर में जाकर मदद ले सकते हैं।

यह लेख आपको बिहार भूमि सर्वे के लिए आवेदन करने में मदद करेगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं।

Frequentlyn Asked Questions(FAQs)

What is the purpose of the Bihar Land Survey application?

The Bihar Land Survey application helps to update and correct land records. It ensures that land details like ownership, area, and boundaries are accurately recorded in the government system, which is vital for landowners to protect their rights.

Which forms are required for the land survey in Bihar?

There are primarily two forms required:

  • Form 1: For providing basic information about the land, such as Khasra number, area, and village name.
  • Form 2: To declare detailed information about land ownership, including family members, their relationships, and details about any land transfers.

Can I apply online or offline for the land survey?

Yes, you can apply both online and offline:

  • Online: Visit the official website of Bihar’s Revenue & Land Reform Department, fill in the form, and upload necessary documents.
  • Offline: You can also apply by visiting the local revenue office or any camps organized by the government. The form can be obtained there and must be submitted with the required documents.

What documents are needed for the application?

Essential documents include:

  • Aadhaar card
  • Jamabandi (land ownership document)
  • Khata Khatian (land records)
  • Proof of residence
  • If you do not have the Jamabandi document, other documents such as voter ID or passport can be submitted.
  • Copies of other relevant documents like legal heirs’ certificates.

What happens after I submit the application?

After submission, the authorities will verify the details. If the application is correct, a land survey will be conducted. After the survey, a report will be generated containing the details of your land, which will be updated in the official records.


    Conclusion

    The Bihar Land Survey application process is crucial for ensuring the correct and updated land records in the state. By filling out Form 1 and Form 2, landowners can verify and declare their land ownership, which helps in maintaining legal rights over the property. It is important to fill in the forms accurately, submit the necessary documents, and keep track of the process. For assistance, help desks and camps organized by the Revenue & Land Reform Department are available. Always check the official website for the most recent updates and ensure you follow the steps correctly to avoid any delays.

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