बिहार ई-रिक्शा योजना ऑनलाइन आवेदन 2024 (Date Extend)

बिहार ई-रिक्शा योजना ऑनलाइन आवेदन 2024 (Date Extend)

बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना” शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सुविधा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पात्र आवेदकों को अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के लिए पंचायतवार आवेदन लिए जाते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। योजना का लाभ 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उठा सकते हैं। आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है और अब यह 15/10/2024 तक है, जो आगे भी बढ़ाई जा सकती है। योजना के तहत प्राप्त धनराशि को वापस नहीं करना होगा। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

Bihar Gram Parivan Yojna Application 2024,

BiharRojgar.org

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना राज्य में गांव एवं सुदूर पंचायतों को शहरों से जोड़ने हेतु वाहन उपलब्ध कराने की योजना है|

  • ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ते और आसान तरीके से परिवहन सुविधा प्रदान करना।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना।
  • रोजगार के अवसर पैदा करना।

इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को एवं एम्बुलेंस को योग्य माना जायेगा।

  1. इ-रिक्सा / E-Rickshaw
  2. टेम्पो / Auto Rickshaw
  3. एम्बुलेंस / Ambulance
  • Apply Online Start : 28.08.2024 
  • Online Last Date : 15.10.2024 
  • प्राप्त आवेदनों के आधार पर पंचायतवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण : 16.10.2024 से 18.10.2024 तक
  • चयन सूची का प्रकाशन :24.10.2024
  • आपत्ति आमंत्रण :25.10.2024 से 04.11.2024 तक
  • अंतिम चयन सूची का प्रकाशन : 11.11.2024
  • प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला : 12.11.2024 से 19.11.2024 तक
  • वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेवन समर्पित करना : 20.11.2024 से लगातार
  • अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के 12. खाते में भुगतान करना : आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर
  • प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों चयन किया जाएगा।
  • जिनमें 4 लामुक अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) एवं
  • 3 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के सदस्य होंगे।
  • प्रति पंचायत अधिकतम 7 लाभुक
  • लामुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी।
  • लामुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
  • किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
  • लामुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की लाइसेंस (LMV) होनी चाहिए।
  1. जाति प्रमाण-पत्र
  2. आवासीय प्रमाण-पत्र 
  3. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र
  4. उम्र संबंधित प्रमाण-पत्र
  5. आधार कार्ड
  6. बैंक पासबुक
  7. फोटो
  8. मोबाइल नंबर
  9. ईमेल आईडी
  10. (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस 

अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रूपये होगी। वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है- वाहन का एक्स शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर कुल राशि। ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 (सत्तर हजार) रू० अनुदान दिया जाएगा। एम्बुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रूपये अनुदान दिया जाएगा।

  • ई-रिक्शा – 70 हजार रूपये
  • टेम्पो – 1 लाख रूपये 
  • एम्बुलेंस – 2 लाख रूपये

Intrested Candidate for More Details Please Download Official Notification And Read All Details Before Apply Online.

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

  1. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है?
    योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना है ताकि लोग सस्ते और सुविधाजनक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
  2. योजना का लाभ कौन ले सकता है?
    इस योजना का लाभ 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग ले सकते हैं, जो उसी पंचायत के निवासी हों और जिनके पास हल्के मोटरयान (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस हो। लाभुक का सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए, और उसके पास पहले से कोई व्यावसायिक वाहन भी नहीं होना चाहिए।
  3. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में कौन-कौन से वाहन योग्य हैं?
    योजना के तहत ई-रिक्शा, टेम्पो (ऑटो रिक्शा), और एम्बुलेंस को योग्य माना गया है। ई-रिक्शा के लिए अधिकतम 70,000 रुपये, टेम्पो के लिए 1 लाख रुपये और एम्बुलेंस के लिए 2 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।
  4. ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
    जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण, उम्र से संबंधित प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हल्के मोटरयान (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक हैं।
  5. अंतिम चयन सूची और अनुदान की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी?
    अंतिम चयन सूची का प्रकाशन 11 नवंबर 2024 को किया जाएगा। चयनित लाभुकों को अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन करने का अवसर 20 नवंबर 2024 से मिलेगा, और आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अनुदान राशि लाभुक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो परिवहन सुविधाओं का विकास करके उनके जीवन स्तर को सुधारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास करती है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और लोग मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top