बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत आवेदन करने पर 5 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना बिहार के सभी प्रखंडों में लागू है, और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। आवेदन की तिथि 01 अगस्त 2024 से 25 अगस्त 2024 तक निर्धारित की गई है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत प्राप्त 5 लाख रुपये की राशि को वापस नहीं करना पड़ेगा। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु बस उपलब्ध कराने की योजना
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण।
27.08.2024
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुक का चयन करना
29.08.2024
स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित करना।
02.09.2024
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाना।
05.09.2024
जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराना
06.09.2024 से 10.09.2024
बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना।
11.09.2024 से लगातार
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना।
आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखंड़ों से जिला मुख्यालय तक आम जनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।
परिवहन योजना में कितना पैसे मिलेगा?
लाभुकों को बस के कय पर प्रति बस 5 लाख रु० अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है?
लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए।लाभुक के पास चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत / नियोजित नहीं होना चाहिए।किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए।सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रुप से भी आवेदन कर सकेंगे।
वाहन का प्रकार
इस योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी।
Intrested Candidate for More Details Please Download Official Notification And Read All Details Before Apply Online.
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक यात्रा को सुलभ बनाना है, ताकि आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। साथ ही, यह बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का भी कार्य करती है।
किसे इस योजना का लाभ मिल सकता है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र आवेदन के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही, लाभार्थी के पास वैध वाहन चालक लाइसेंस होना आवश्यक है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। लाभार्थी को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए जहां से वह आवेदन कर रहे हैं।
इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रत्येक चयनित लाभार्थी को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। यह राशि वापस नहीं करनी होगी और सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी।
क्या इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है?
हां, इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार को संबंधित प्रखंड कार्यालय में आवेदन करना होगा और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इस योजना में बस के लिए किस प्रकार के वाहन की आवश्यकता है?
इस योजना के तहत केवल बसों को योग्य माना जाएगा। विशेष रूप से मिनी बसों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2024 बिहार के ग्रामीण इलाकों में बेहतर यात्री परिवहन व्यवस्था स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से बिहार सरकार न केवल ग्रामीण जनसंख्या को बेहतर यात्रा सेवाएं उपलब्ध कराएगी, बल्कि बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित तिथियों के बीच आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।