बिहार में सूखे की स्थिति को देखते हुए, बिहार सरकार ने राज्य के वास्तविक किसानों को डीजल अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, बिहार के किसानों को प्रति लीटर 75 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी इस पोस्ट में प्रदान की गई है।
वे किसान जो अपने भूमि+बटाई या पट्टा लेकर भी खेती करते हैं |
कितनी अनुदान राशि मिलेगी ?
डीजल पम्पसेट से सिंचाई हेतु 75 रू० प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।
एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रूपये की दर से अनुदान दिया जायेगा ।
धानका बीचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रूपये प्रति एकड़ दिया जायेगा ।
खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रूपये प्रति एकड़ दिया जायेगा ।
प्रति किसान अधिकतम 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा । यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जायेगा ।
डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों (रैयत / गैर रैयत) को देय है ।
रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है ।
वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर- रैयत), उन्हें प्रमाणित / सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य / वार्ड पार्षद/ मुखिया / सरपंच / पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जायेगी ।
अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरान्त डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर ) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित हो, मान्य होगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम दस अंक अंकित नहीं किया जाता हो तो किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिश्रव पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे ।
डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है।
डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर हीं किसान आवेदन करें ।
दिनांक 30.10.2023 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही यह मान्य होगा ।
इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा ।
कौन कौन से दस्तावेज लगेगा ( Documents)
किसान पंजीकरण संख्या (किसान रजिस्ट्रेशन नंबर)
आधार कार्ड की फोटो कॉपी
मोबाइल नंबर
डीजल खरीदने का रशीद जिसपर किसान रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर दस्तखत या अंगूठा का निशान लगाकर अपलोड करना है |
डीजल पंपसेट से सिंचाई के लिए 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के अनुसार प्रति एकड़ 750 रुपये की दर से अनुदान मिलेगा। विशेष फसलों जैसे धान, मक्का, और अन्य खरीफ फसलों के लिए अधिकतम तीन सिंचाइयों तक 2250 रुपये प्रति एकड़ तक दिया जाएगा। अधिकतम 8 एकड़ के लिए अनुदान मिलेगा।
कौन से किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
केवल वे किसान जो खुद की भूमि पर खेती करते हैं, बटाई या पट्टे पर खेती करते हैं, या भूमि + बटाई/पट्टा लेकर खेती करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदन करते समय कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे?
आवेदन करते समय किसान को अपने पंजीकरण संख्या, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, मोबाइल नंबर, और डीजल खरीदने की रसीद (जिस पर किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित हो) अपलोड करनी होगी। रसीद पर किसान के हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान होना आवश्यक है।
क्या इस योजना का लाभ केवल रैयत किसानों को मिलेगा?
नहीं, इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को मिलेगा। रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करनी होगी, जबकि गैर रैयत किसानों को संबंधित वार्ड सदस्य, मुखिया या कृषि समन्वयक से सत्यापन कराना होगा।
इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कब है?
इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 है। केवल इसी तिथि तक खरीदे गए डीजल के लिए अनुदान मिलेगा।
Conclusion:
बिहार सरकार द्वारा सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों के लिए डीजल अनुदान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, किसान सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर प्रति लीटर 75 रुपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है और निर्धारित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं। यह योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर उन किसानों के लिए जो अधिकतम 8 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं।