मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बिहार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह के समय वित्तीय सहायता देना, विवाह निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह पर रोक लगाना है।
लक्ष्य समूह/पात्रता | अनुदान की राशि+आवेदन प्रक्रिया |
कन्या के माता या पिता बिहार के निवासी हो | इस योजना के तहत कन्या को 5000/- रूपये डी०बी०टी० के माध्यम भुगतान किया जाता है। |
विवाह 22 नवम्बर, 2007 के पश्चात सम्पन्न हुआ हो। | अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय-प्रमाण पत्र 60,000/- (साठ हजार रूपये से कम) अथवा गरीबी रेखा (बी०पी०एल०) की प्रकाशित सूची |
विवाह के समय वधु की उम्र कम-से-कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम-से-कम 21 वर्ष हो | अंचल पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्मत आवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र । |
विवाह का विधिवत निबंधन कराया गया होदहेज नहीं देने की घोषणा की गयी हो। | विवाह निबंधन प्रमाण पत्र (शहरी क्षेत्रों के लिए वार्ड पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुखिया द्वारा निर्गत) |
आवश्यक सूचना:- वैसे सभी आवेदक, जिन्होनें आर०टी०पी०एस० पर अपना आवेदन किया है, परंतु उन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित प्रखंड में जाकर अपना आवेदन ई- सुविधा पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु वांछित कागजात (आधार, बैंक खाता आदि) संबंधित कार्यपालक सहायक को उपलब्ध करायें ।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojna Online Link | |
Online Apply | Active Soon |
Application Form | Download |
Notification | Download |
Official Website | Click here |
Frequently Asked Questions(FAQs)
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ कौन उठा सकता है? इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के उन गरीब परिवारों की कन्याओं को मिलता है, जिनका विवाह 22 नवम्बर, 2007 के बाद हुआ हो। लाभार्थी कन्या के माता-पिता बिहार के निवासी होने चाहिए और उनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
2. योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह के समय कन्या को 5000 रुपये की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जाती है।
3. इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? आवेदन के लिए संबंधित प्रखंड में जाकर ई-सेवा पोर्टल पर आवेदन अपलोड करना होता है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, विवाह का प्रमाण पत्र आदि देना होता है।
4. क्या इस योजना का लाभ दहेज प्रथा से प्रभावित परिवारों को भी मिलेगा? हां, योजना के लिए आवेदन करते समय दहेज न देने की घोषणा करना आवश्यक है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
5. क्या इस योजना का लाभ सभी क्षेत्रों के लोग उठा सकते हैं? यह योजना बिहार राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए है, जो विवाह के समय आर्थिक सहायता की आवश्यकता महसूस करते हैं। शहरी क्षेत्रों में आवेदन के लिए वार्ड पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया से विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 का उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना, विवाह निबंधन को प्रोत्साहित करना, और बाल विवाह को रोकना है। इस योजना से गरीब परिवारों को राहत मिलती है और समाज में समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया जाता है। आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है, और इसका लाभ सीधे रूप से परिवारों को मिलेगा।