बिहार वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024

बिहार वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य समाज के गरीब परिवारों के वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं:

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना
लक्ष्मीबाई (विधवा) पेंशन योजना
बिहार निःशक्तता (दिव्यांग) पेंशन योजना
इन योजनाओं के लिए इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बिहार वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म

BiharRojgar.org

Departmentसमाज कल्याण विभाग बिहार
Post Date2023
LocationBihar
  • Apply Online Start : 01/01/2023 
  • Online Last date : Not Fix
Eligibility
योजनाकितना पैसा मिलेगा
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 60-79 साल के वृद्ध व्यक्ति को 400/- रू० प्रतिमाह
80 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति को 500/- रू० प्रतिमाह
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना60-79 साल के वृद्ध व्यक्ति को 400/- रू० प्रतिमाह
80 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति को 500/- रू० प्रतिमाह
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 40-79 साल के विधवा महिला को 400/- रू० प्रतिमाह
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना18 साल से ऊपर उम्र के विधवा महिला को 400/- रू० प्रतिमाह
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना80%+ विकलांग को 400 रु० प्रतिमाह
बिहार निःशक्तता पेंशन योजना40%+ विकलांग को 400 रु० प्रतिमाह
Document List
01दो पासपोर्ट साईज फोटो
02दिव्यांगता की स्थिति में फोटो के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र
03आधार एवं मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति
04बैंक खाता की छायाप्रति जिसमें बैंक खाता सं0 स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो
05आय (इनकम) प्रमाण पत्र (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अनिवार्य है)
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. बिहार वृद्धा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
बिहार वृद्धा पेंशन योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें।

2. इस योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि कितनी है?

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत:
    • 60-79 साल के वृद्ध व्यक्तियों को 400 रुपये प्रतिमाह।
    • 80 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्तियों को 500 रुपये प्रतिमाह।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:
    • 40-79 साल की विधवा महिलाओं को 400 रुपये प्रतिमाह।
  • लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:
    • 18 साल से ऊपर की विधवा महिलाओं को 400 रुपये प्रतिमाह।
  • दिव्यांगता पेंशन योजना:
    • 80% और उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को 400 रुपये प्रतिमाह।

3. आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
आवेदक को RTPS काउंटर पर आवेदन जमा करना होगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट SSPMIS पर जाना होगा।

4. आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति
  • बैंक खाता की छायाप्रति
  • आय प्रमाण पत्र (लक्ष्मीबाई योजना के लिए अनिवार्य)

5. जीवन प्रमाणन/भौतिक सत्यापन का महत्व क्या है?
यदि पेंशनधारी ने जीवन प्रमाणन/भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, तो उनका पेंशन 16.01.2023 से 15.02.2023 के बीच आयोजित विशेष शिविर में प्रमाणन कराना अनिवार्य है, अन्यथा पेंशन बंद कर दी जाएगी।

बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विशेष रूप से वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के लिए, एक महत्वपूर्ण कदम है जो समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना के तहत विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ उठाने के लिए सही तरीके से आवेदन करना आवश्यक है। इच्छुक लाभार्थियों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

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