बिहार फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन 2024

बिहार फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन 2024

बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी फसल) के अंतर्गत सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सूचना जारी की गई है। इस योजना का लाभ बिहार के रैयत और गैर-रैयत किसान ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। बिहार फसल बीमा सहायता योजना में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ और सूखे के कारण होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए नीचे दिए गए विवरण को देखें।

Bihar Fasal Sahayta Yojna 2022

BiharRojgar.org

  • Apply Start : 01/08/2022
  • Apply Last Date : 31/10/2022
7500रू प्रति हेक्टर 20% फसल क्षति होने पर
10000रू प्रति हेक्टर 20% से अधिक फसल क्षति होने पर
रैयत किसानजो किसान अपना जमीन पर खेती करते हैं 
गैर रैयत किसानजो किसान बटाई या पट्टा पर खेती करते हैं
रैयत/गैर रैयत किसानजो किसान अपना जमीन और बटाई या पट्टा दोनों खेती करते हैं
आवेदन के समय किसानो को कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा सिर्फ फसल का नाम और रकवा की जानकारी भरनी है|
जब आपका पंचायत में सूखे या बाढ़ के कारण फसल का नुकसान हो जायेगा तब एक लिस्ट वेबसाइट पर जारी की जाएगी अगर आपका भी पंचायत का नाम फसल सहायता के लिए सेलेक्ट होगा तब आपको निचे लिखे सभी प्रमाण पत्र आपको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा तब आपको सहायता राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी|
रैयत किसानगैर-रैयत किसान
 किसान रजिस्ट्रेशन नंबरकिसान रजिस्ट्रेशन नंबर
 आधार कार्ड आधार कार्ड 
लगान की रशीदलगान की रशीद
बैंक पासबुकबैंक पासबुक
स्व-घोषणा पत्रस्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करें Click Hereस्व-घोषणा पत्रस्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करें Click Here
1 पासपोर्ट साइज फोटो 1 पासपोर्ट साइज फोटो 
आवेदन कैसे करे ?
आवेदन 3 तरीके से कर सकते हैंऑनलाइन माध्यम से : https://state.bihar.gov.in/cooperative/
फोन कॉल के माध्यम से : 180018001100
मोबाइल ऐप के माध्यम से : Download E-Sahkari App (Click Here)

नोट: रैयत-गैर रैयत किसान जो अपना और बटाई/पट्टे दोनों खेती करते है वो किसान स्व घोसणा पत्र यहाँ से

डाउनलोड करें Click Here 

Intrested Farmers for More Details Please Visit Official Website And Read All Details Before Apply Online.

Apply OnlineClick Here
किसान रजिस्ट्रेशनClick Here
रैयत कृषक के लिए स्व-घोषणा प्रमाण पत्रDownload
गैर-रैयत कृषक के लिए स्व-घोषणा प्रमाण पत्रDownload
रैयत/गैर-रैयत कृषक के लिए स्व-घोषणा प्रमाण पत्रDownload
Notification 2022Click Here
Official WebsiteClick Here

बिहार फसल सहायता योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? बिहार फसल सहायता योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ और सूखे के कारण फसल नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। इसके तहत रैयत (भूमि स्वामी) और गैर-रैयत (पट्टेदार) किसान दोनों ही लाभार्थी हो सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? फसल की 20% क्षति होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक क्षति होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता राशि प्रदान की जाती है।

कौन से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं? इस योजना का लाभ रैयत किसान, गैर-रैयत किसान (पट्टे पर खेती करने वाले), और ऐसे किसान जो अपनी एवं पट्टे की जमीन पर खेती करते हैं, ले सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? प्रारंभिक आवेदन के लिए कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, केवल फसल का नाम और रकवा भरना होता है। फसल नुकसान के बाद पंचायत में नुकसान सूची जारी की जाएगी और पात्रता साबित करने के लिए किसान को आधार कार्ड, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, लगान रसीद, बैंक पासबुक, और स्व-घोषणा पत्र जैसे दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी की जा सकती है? किसान इस योजना में आवेदन तीन तरीकों से कर सकते हैं: ऑनलाइन माध्यम से, फोन कॉल (180018001100) द्वारा, या मोबाइल ऐप (E-Sahkari App) का उपयोग करके।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले फसल नुकसान की भरपाई कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना रैयत एवं गैर-रैयत किसानों के लिए समान रूप से लाभकारी है, जिससे वे अपनी आजीविका को सुरक्षित रख सकें। पात्र किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया सरल और सुलभ बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार किसानों को आर्थिक सहारा देकर राज्य में कृषि को मजबूती प्रदान कर रही है।

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